home loan subsidy under PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे मिल सकती है होम लोन सब्सिडी?
home loan subsidy under PMAY
PMAY stands for Pradhan Mantri Awas Yojana which is a Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) introduced by the Central Government with the aim of making affordable housing available for the economically weaker sections of the society – the rural and urban poor. By the 31st of March, 2022, this social welfare flagship programme targets to construct around 20 million affordable houses.
अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पहले जहां इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लिए था वहीं अब इस योजना में लोन की रकम बढ़ाकर शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को भी दायरे में लाया गया है। पहले लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
विशेषताएं
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचले के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
आयवर्ग क्या है अगर आप पीएम आवास योजना के अंतरगत घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस आयवर्ग में आते हैं।
अगर आप 3 से 6 लाख रुपए तक के आयवर्ग में आते हैं तो आपको ब्याज पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, वहीं 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए सालाना आय वर्ग के लोगों का सब्सिडी कम होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस या EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी या LIG) को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (ब्याज सब्सिडी) का फायदा अगले साल तक उठाया जा सकता है.
जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे EWS कैटेगरी में आते हैं. छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग LIG में आते हैं. इन दोनों कैटेगरी में PMAY के तहत छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है.
home loan subsidy under PMAY
ऐसे समझिए PMAY योजना
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) में मध्यम आय वर्ग के ऐसे लोगों को जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है, उन्हें 9 लाख रुपये के 20 साल अवधि वाले होम लोन (Home Loan) पर 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
मसलन होम लोन (Home Loan) पर ब्याज की दर 9 फीसदी है तो आपको PMAY के तहत यह 5 फीसदी ही चुकानी होगी. 12 लाख से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
कहां से उठा सकते हैं फायदा
बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्माल फाइनेंस बैंक और बहुत से संस्थान इस योजना का लाभ ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं. नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हुडको (HUDCO) भी इस योजना में शामिल हैं.
क्या हैं शर्तें
1. सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनके पास इस पहले से घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम है कि लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा।
2. इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
3. इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति-पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।
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जरुरी निर्देश
पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के विवाहित बेटे-बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं। हालांकि, पति-पत्नी दोनों PMAY का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है। यह उनकी मर्जी होगी कि मकान का मालिकाना हक कोई एक अपने पास रखें या दोनों साथ-साथ। आगे पढ़ें कितनी ब्याज पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार।
12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों के लिए
इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी।
12 से 18 लाख आयवर्ग
यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.30 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।
6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए
वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।
समझें ब्याज पर सब्सिडी का पूरा गणित
इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा।
5 साल और बढ़ी
अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको पीएम आवास योजना पर 20 साल के होम लोन पर 2.4 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हों। पहले लोन चुकाने की सीमा 15 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 20 साल कर दिया गया है। सरकार अब आपके ब्याज पर सब्सिडी देगी जिससे मिलने वाली छूट का लाभ बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार ने रियल स्टेट मार्केट को चुना है।
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घर की मरम्मत कराने के लिए भी मिलेगा लाभ
आप किसी बिल्डर से घर खरीद रहे हैं या कोई पुराना मकान खरीद रहे हैं तो आप PMAY का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग घर खरीदने की बजाय इसे खुद बनवा रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिनके पास अभी पक्का मकान है, वो इसकी मरम्मत करने या इसमें कुछ और कमरे जुड़वाने या किसी दूसरे तरह से इसका विस्तार करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। बैंक आपको मौजूदा पक्का मकान में किचन, कमरा आदि बनाने के लिए योजना के तहत लोन देने से यह कहकर इनकार नहीं कर सकता कि आपके पास पहले से ही पक्का मकान है।
कार्पेट एरिया
हर कैटिगरी के लाभार्थी के अनुसार घर का क्षेत्रफल भी तय है। हालांकि, इसके तहत उसी एरिया को मापा जाता है जो दीवारों से घिरा हो जिसे कार्पेट एरिया कहा जाता है। इसमें दीवार की मोटाई का माप शामिल नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो जिस भाग पर आप दरी बिछा सकते हैं, वही घर का कार्पेट एरिया कहलाएगा। MIG I के लोगों के लिए कार्पेट एरिया 90 वर्ग मीटर यानी 968.752 वर्ग फीट है जबकि MIG II कैटिगरी के लिए यह 110 वर्ग मीटर यानी 1184.03 वर्ग फीट है।
खत्म हो सकती है कार्पेट एरिया की सीमा
एरिया तय किए जाने से शहरी क्षेत्र में लोग इस योजना के प्रति बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार कार्पेट एरिया की सीमा खत्म कर देगी।
कहां से ले सकते हैं लोन
आप कमर्शल बैंकों, हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से लोन लेकर ब्याज पर उचित सब्सिडी पा सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं देना होगा। हां, आप योजना के तहत जितना लोन लेने के योग्य हैं, उससे ज्यादा लोन ले रहे हैं तो अतिरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है।