Sukanya Samriddhi Yojana in hindi-सुकन्या समृद्धि योजना

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सुकन्या समृद्धि योजना

Sukanya Samriddhi Yojana मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी छोटी बचत स्कीम है. ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था. यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी-ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है. अभी स्कीम के तहत 8.1 फीसदी ब्याज मिलता है.

इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है. यानी सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि स्कीम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है.

बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये से खुल जाता है. पहले इसके लिए 1,000 रुपये जमा करने पड़ते थे. किसी भी वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के 21 साल तक इसे चालू रखा जा सकता है. माता-पिता चाहें तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक इसे चला सकते हैं.

बेटी के 18 साल का हो जाने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.

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क्या हैं सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के नियम?

सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवा सकते हैं. इसे बेटी के जन्म से उसके 10 साल का होने तक खुलवाया जा सकता है. नियमों के मुताबिक, एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. यानी एक बच्ची के लिए दो खाते नहीं खोले जा सकते हैं.

खाता खोलने के लिए तीन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता है

1. अस्‍पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्‍म प्रमाण पत्र

2. लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, मतादाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्‍त अन्‍य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्‍लेख हो,

3. पैन कार्ड या हाईस्‍कूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्‍य है। खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्‍थानांतरित किया जा सकता है।

Sukanya Samriddhi Yojana in hindi

कितनी रकम जमा कर सकते हैं?

सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए 250 रुपये काफी हैं. बाद में 100 रुपये के गुणक (मल्टीपल) में पैसे जमा कराए जा सकते हैं. किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा करने पड़ते हैं. इसी तरह एक बार या कई बार में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराए जा सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के दिन से 15 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं.

9 साल की बेटी के मामले में उसके 24 साल का हो जाने तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं. बेट ..

Sukanya Samriddhi Yojana in hindi

सुकन्या समृद्धि खाते में कैसे जमा होती है रकम?

सुकन्या समृद्धि खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है.

सुकन्या समृद्धि खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं. शर्त यह है कि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो. अगर सुकन्या समृद्धि खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा. जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह कैलकुलेशन होगा.

किन स्थितियों में समय से पहले बंद हो जाता है सुकन्या समृद्धि खाता?

खाताधारक की मौत हो जाने पर मृत्यु प्रमाणपत्र दिखाकर सुकन्या समृद्धि खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जाएगी. इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाता खुलने से पांच साल के बाद इसे बंद किया जा सकता है. यह भी खास स्थितियों में किया जा सकता है. मसलन किसी जानलेवा बीमारी के मामले में. इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से सुकन्या समृद्धि खाता बंद किया जाता है तो इसकी इजाजत है. लेकिन, तब ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा.

क्या सुकन्या समृद्धि खाता ट्रांसफर हो सकता है?

जी, यह संभव है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है.

ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है. इसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है. अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है.

सुकन्या समृद्धि खाते से आंशिक निकासी के नियम क्‍या हैं?

खाताधारक की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है. इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें सुकन्या समृद्धि खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. खाते से यह निकासी तभी संभव है, यदि अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले. सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है.

क्या NRI बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं?

स्कीम का लाभ सिर्फ भारत में रहने वाली बेटियों को ही मिलता है. यानी अनिवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सकते हैं. हालांकि, स्कीम की अवधि के दौरान यदि बेटी की नागरिकता बदलती है तो उसी दिन से सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा जिस दिन से नागरिकता के दर्जे में बदलाव होगा.

सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या हैं?

सुकन्या समृद्धि स्कीम को एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट का दर्जा प्राप्त है. यानी सुकन्या समृद्धि योजना में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है.


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